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Basti: अदालत ने घूस लेते पकड़े गए कानूनगो को छह वर्ष की सजा सुनाई
बस्ती: विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट ने किसान से दस हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा गया कानूनगो मोहम्म्द इफ्तिखार को सश्रम छह वर्ष की कैद की सजा सुनायी है. विशेष कोर्ट ने कानूनगो पर पचास हजार का जुर्माना भी ठोका है.जुर्माना ना देने पर विशेष कोर्ट ने कानूनगो को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है.
विशेष लोक अभियोजक मनोज बाजपेई ने बताया कि किसान जगन्नाथ ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से लिखित शिकायत की थी. आरोप था कि वर्ष 01 में उसे कृषि भूमि का पट्टा मिला था. पट्टे की कुछ भाग पर गांव के लोगो ने कब्जा कर रखा था. किसान जगन्नाथ ने 15 को एसडीएम आंवला को प्रार्थनापत्र देकर पट्टे की पूरी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की थी. जगन्नाथ के इस प्रार्थनापत्र पर पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने को हल्का कानूनगो मोहम्मद इफ्तिखार ने दस हजार की रिश्वत की मांग की. गठित ट्रैप टीम ने को कानूनगो मोहम्मद इफ्तिखार को तहसील परिसर के उसके कार्यालय में किसान से दस हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जेल जाने के बाद कानूनगो जमानत पर रिहा हुए थे. बरेली की फाईक इन्क्लेव कालोनी निवासी कानूनगो मोहम्म्द इफ्तिखार के खिलाफ दर्ज इस केस की सुनवाई विशेष जज एंटी क्रप्शन एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट में हुई.
बिना डिग्री वकील बनने पर सख्ती: बिना डिग्री वाले वकीलों पर बरेली बार एसोसिएशन सख्त हो गयी है. बरेली बार एसोसिएशन ऐसे वकीलों पर कार्रवाई को शीघ्र ही निगरानी समिति गठित करेगी. बरेली बार के सचिव वीपी ध्यानी ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कचहरी पर कुछ लोग काला कोट पहनकर वकालत का कार्य कर रहे हैं. जबकि उनके पास वकालत की डिग्री और उप्र बार काउन्सिल में पंजीकरण भी नहीं है. बार सचिव ने कहा कि बरेली बार शीघ्र ही निगरानी समिति गठित कर बिना डिग्री वाले अधिवक्ताओं को चिह्नित कर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी.