उत्तर प्रदेश

Bareilly: किशोरी के अपहरण मामले में मामा-भांजे को पांच साल की सजा

Tara Tandi
28 Jan 2025 11:25 AM IST
Bareilly: किशोरी के अपहरण मामले में मामा-भांजे को पांच साल की सजा
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Bareilly बरेली : नाबालिग लड़की (14) का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी थाना इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी कलुआ और थाना सिरौली के गांव गुलड़िया निवासी तौफीक को परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने दोनों को पांच वर्ष सश्रम कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि 3 दिसंबर 2016 की रात करीब 11 बजे तौफीक और कलुआ उसकी बहन को बहला फुसलाकर कहीं ले गए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 3 दिसंबर की रात करीब 11 बजे जानवरों को पानी पिलाने निकली थी।
उसी समय तौफीक ने मेरा मुंह बंद कर लिया और मुझे जबरन बाइक पर बिठाकर अपने मामा कलुआ के घर ले गया। दो दिन बाद मुझे सिरौली अड्डे पर छोड़कर चला गया। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामा कलुआ और भांजे तौफीक के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किये।
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