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उत्तर प्रदेश
Bareilly फर्जी डिग्री प्रकरण में शेर अली को राहत, तीन केसों में जमानत मंजूर
Tara Tandi
24 April 2025 12:47 PM IST

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Bareilly बरेली : फर्जी डी फार्मा डिग्री मामले में प्रेमनगर के शास्त्रीनगर निवासी खुसरो काॅलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी की जमानत अर्जी जिला जज सुधीर कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने पर मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के वकील लवलेश पाठक ने गलत फंसा देने का तर्क दिया।
वादी मुकदमा धर्मेन्द्र ने 2 सितंबर 2024 को थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसकी जान पहचान के शिक्षक तारिक ने बेटे शनि को डीफार्मा कोर्स में प्रवेश दिलाने का वायदा किया था। तारिक ने शनि को खुसरो काॅलेज में प्रवेश कराने के बाद मोटी रकम ऐंठ ली। 24 जनवरी 2023 को धमकाया गया कि चेयरमैन शेर अली जाफरी ने 60 हजार रुपए और मंगाए हैं, जो तारिक को दे दिये।
कुल 2 लाख 30 हजार रुपये खुसरो काॅलेज को दिये। जाफरी ने पुत्र को फर्जी मार्कशीट दे दी। जब पुत्र नौकरी के लिए गया तो बताया गया कि यह फर्जी मार्कशीट और डिप्लोमा है। इसी तरह काॅलेज के छात्र वादी महेश राठौर ने भी थाना सीबीगंज में दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जाफरी पर धोखाधड़ी के तीन मुकदमे लिखे गए थे। अदालत ने तीनों मुकदमों में जाफरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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