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धोखाधड़ी करने वाले नकाबपोश को वह पहचान नहीं पाई थी।
बरेली: घर में डकैती करने और बाद में आपत्तिजनक घटना के मामले में विशेष अदालत में डकैती से मुकर गया। विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हरिप्रसाद की विशेष अदालत ने कलम बंद चिप्स को मजबूत आधार पर दोषी ठहराया, नाबालिग को नाबालिग से गिरफ्तार करने का दोषी ठहराया, एसश्रम दस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने 11 हजार का जुर्माना ठोका है। विशेष अदालत ने जुर्माने में से 10 हजार की राशी स्टार्स को देने के भी आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना सुभाषनगर में सुपरस्टार के पिता ने 25 अप्रैल 2020 को मृतक के पिता का निधन हो गया था। आरोप था उसके घर रामसिंह उपस्थित था. पीड़ित पिता के अनुसार पांच माह पूर्व अनाथ रामसिंह ने घर में जाकर देखा कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। बबूल ने
किसी को भी बताए पर हत्या की धमकी दी गई। जब कागज के पेट में दर्ज हुआ तब डॉक्टर ने चेकअप कर उसे पांच माह की गर्भवती बताया। सुभाषनगर पुलिस ने पालतू जानवरों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दस्तावेज दाखिल कर नाबालिग रामसिंह को जेल भेज दिया था। इंवेस्ट के दौरान हुए कलमबंद बयान में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपार्टमेंट बनाने का आरोप लगाया गया था। केस की सुनवाई विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हरिप्रसाद की विशेष अदालत में हुई थी। आरोप सिद्ध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने गवाहों की भूमिका निभाई। कोर्ट में गवाहों के बीच लाठी-डंडों से पिटाई शुरू हो गई। उसने दावा किया कि धोखाधड़ी करने वाले नकाबपोश को वह पहचान नहीं पाई थी।
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