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Bareilly: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का रामेंद्र सिंह यादव दोषी पाया गया

बरेली: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बदायूं थाना दातागंज के ग्राम करीमगंज भूड़ा निवासी रामेन्द्र सिंह यादव को अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती की अदालत ने सात साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गवाहों पर झूठे बयान देने का आरोप, मुकदमा दर्ज करने के आदेश: मामले में मृतका के पिता जयपाल सिंह, गवाह विक्रम, सत्यपाल और अमर सिंह द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत झूठे बयान देकर आरोपी को बचाने की कोशिश करने पर अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया।
सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने बताया कि थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम बहगुलपुर निवासी जयपाल सिंह ने 9 मार्च 2021 को थाना सुभाषनगर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री संतोष देवी का विवाह दो साल पहले बदायूं निवासी रामेंद्र सिंह यादव से हुआ था। शादी के बाद से ही रामेंद्र और उसके परिवार वाले कम दहेज को लेकर संतोष देवी को प्रताड़ित करते थे।
कुछ महीनों पहले रामेंद्र अपनी पत्नी को लेकर बदायूं से बरेली के नेकपुर गल्ला मंडी, थाना सुभाषनगर में रहने चला आया। 9 मार्च 2021 को संतोष देवी ने अपने पिता को फोन कर बताया कि ससुरालीजन उसे जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक परिजन वहां पहुंचे, तब तक पति और उसके परिवार वाले उसे फंदे से लटका कर फरार हो चुके थे।
केवल पति पर दर्ज हुआ आरोप, कोर्ट ने सुनाई सजा
पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद सिर्फ पति रामेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा गया। अदालत में शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए, जिसके आधार पर रामेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।





