उत्तर प्रदेश

Bareilly: खुद को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताकर ठगने वाले आरोपी को अदालत से कोई राहत नहीं

Admindelhi1
7 Jan 2025 5:02 AM GMT
Bareilly: खुद को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताकर ठगने वाले आरोपी को अदालत से कोई राहत नहीं
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बरेली: खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को ठगने के आरोपी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रधानमंत्री व अन्य के महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी संपादित तस्वीरें पोस्ट करता है. साथ ही प्रधानमंत्री के शपथग्रहण में शामिल होने के निमंत्रण पत्र व प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए उनके नाम का निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. पीएम व अन्य के साथ संबंध होने का विश्वास दिलाकर लोगों को ठगा है. भारी मात्रा में धन और अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की बरामदगी उसके कृत्यों की पुष्टि करती है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद काशिफ की जमानत अर्जी पर दिया. गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के थाना सूरजपुर में याची पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, ईडी ने भी 19 अप्रैल 2023 को एक ईसीआईआर दर्ज किया. याची पर आरोप है कि वह स्वयं को प्रधानमंत्री व सरकार के मंत्रियों का करीबी बताकर सरकारी विभाग से काम कराने के लिए लोगों से धन की उगाही करता है. साथ ही नौकरी लगवाने के नाम पर वसूली का भी आरोप है.

संदेह के लाभ में हत्यारोपी उम्रकैद से बरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजीवन कारावास की सजा पाए अभियुक्त की सजा रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है. चिकित्सीय साक्ष्य भी आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं. इन सब कमियों को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने और अपीलकर्ता को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सत्तार की अपील पर दिया.

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