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Bareilly: मर्डर केस में स्मैक तस्कर व चेयरमैन प्रत्याशी पर कानूनी शिकंजा कसा
बरेली: फतेहगंज पश्चिमी के असलम खान मर्डर केस में विवेचना में क्लीनचिट पा चुके तस्कर रिफाकत, शराफत व चेयरमैन प्रत्याशी हरीश कातिब पर कानूनी शिकंजा कसा है. न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने तीनों को हत्यारोपी मान तलब करने के सख्त आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इसकी सुनवाई को 16 की तारीख नियत की हैं.
विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने बताया थाना फतेहगंज पश्चिमी में मोहल्ला भोलेनगर निवासी शबनम निहार खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि कस्बे के रिफाकत व शराफत स्मैक तस्करी का धंधा करते थे. उसके पति असलम खान ने तस्करों की शिकायत की थी तभी तस्करों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी. वहीं 2016 के चेयरमैन चुनाव में उसके पति असलम खान ने प्रत्याशी हरीश कातिब के प्रतिद्वंदी कृष्णचंद्र मौर्य को चुनाव लड़ाया था. जिससे हरीश कातिब चुनाव हार गया. इससे हरीश कातिब, तस्कर रिफाकत और शराफत उसके पति असलम खान से रंजिश मानते थे. 16 अक्टूबर 2016 को उसके पति असलम खान अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे. हरीश कातिब, रिफाकत व शराफत दो लोगों के साथ आए व असलम खान पर फायरिंग कर दी. इलाज के दौरान असलम खान की मौत हो गयी. पुलिस ने हरीश कातिब, रिफाकत, शराफत और दो अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की थी. केस की सुनवाई न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट में चल रही है. बयानों के बाद मृतक की पत्नी शबनम निहार खान ने अपने अधिवक्ता के द्वारा अर्जी देकर विवेचना में क्लीनचिट पा चुके हरीश कातिब, तस्कर रिफाकत व शराफत को बतौर हत्यारोपी तलब करने की मांग की थी. अर्जी पर विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने संस्तुति की थी. सुनवाई के दौरान मृतक की पत्नी शबनम खान और उनके अधिवक्ता ने इस अर्जी पर बल ना देने की दलील देकर अर्जी को वापस लेने की गुहार की. वहीं विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने दलील देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की थी.
तीन को दी थी क्लीनचिट: फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने केस में नामजद आरोपियों को क्लीनचिट देकर वर्तमान चेयरमैन पति तस्कर कल्लू, इरफान, रफीक, उस्मान, सब्बीर, दिनेश गुर्जर व प्रेमपाल ठेकेदार पर चार्जशीट पेश की थी.