उत्तर प्रदेश

Bareilly: पत्नी को मारने वाला पति दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा

Tara Tandi
18 May 2025 11:02 AM IST
Bareilly: पत्नी को मारने वाला पति दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा
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Bareilly बरेली : कोविड में लॉकडाउन के दौरान पत्नी को भूखा प्यासा रखकर हत्या करने के आरोपी थाना सुभाषनगर के गांव करेली निवासी पति मनोज को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने ससुर, जेठ, देवर समेत आठ को बरी कर दिया।
सरकारी वकील सुनील पाण्डेय ने बताया कि गांव रोधी निवासी मृतका के भाई राकेश साहू ने 26 मई 2021 को एसएसपी को तहरीर देकर बताया कि 25 मई 2021 को दोपहर 3 बजे सूचना मिली कि तुम्हारी बहन ममता (29) की मौत हो गई है। परिजनों के साथ गांव करेली पहुंचे तो देखा कि ममता की लाश से बदबू आ रही है और कीड़े पड़ गए हैं। थाना सुभाषनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
एसएसपी के आदेश पर 27 मई 2021 को सुभाषनगर पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति समेत 9 के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किये। विचारण के दौरान मृतका के परिजन अपनी गवाही में मुकर गए थे।
भूखा प्यास से तड़पकर हुई थी ममता की मौत
ममता और मनोज की शादी को करीब 11-12 साल हो गए थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। विवेचक सतेन्द्र भड़ाना ने विवेचना में पाया कि ममता दिमागी रूप से कमजोर थी, जबकि मनोज क्रूर, निर्दयी और हिंसक स्वभाव का था। वह ममता को एक कमरे में भूखी-प्यासी बंद करके मजदूरी करने चला जाता था। ममता कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी।
गिरफ्तारी के दौरान मनोज ने पुलिस को बताया किया पांच दिन पहले पत्नी को मजदूरी पर जाने से पहले बंद कर गया था और वह भूख प्यास से तड़पकर मर गयी। शव को बेड के नीचे कंबल में लपेटकर छिपा दिया था। पूरे मोहल्ले में शव के सड़ने की बदबू फैल गई थी।
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