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Bareilly बरेली : फरीदपुर के गांव रजनापुर में चार साल पहले जोगराज की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने शिवचंद्र और उसके पुत्र सौरव को दोषी पाते हुए क्रमशः सात और तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने 20 और पांच हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को बतौर मुआवजा अदा की जाएगी।
सरकारी वकील तेजपाल राघव के अनुसार वादी मुकदमा अनेकपाल ने थाना फरीदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल 2020 को गांव के ही शिवचंद्र और उसके पुत्र सौरव ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके भाई जोगराज को काता और डंडों से मारा पीटा था, जिससे भाई गंभीर घायल हो गया था और तीन दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए।
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Tara Tandi
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