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बरेली | बरेली के गांधी मोहन सक्सेना को 41 साल बाद इंसाफ मिला है। नगर निगम से जुड़े एक मामले में बरेली कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है और नगर निगम का दावा खारिज कर दिया है। अब गांधी मोहन को तीन संपत्तियों का मालिकाना हक मिल गया है।
गांधी मोहन सक्सेना ने 41 साल पहले नगर निगम के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी, जब नगर निगम ने उनकी संपत्तियों पर दावा करना शुरू किया था। उन्होंने अपने हक के लिए सालों तक अदालतों का दरवाजा खटखटाया और तमाम कानूनी जटिलताओं का सामना किया।
बरेली कोर्ट ने अब गांधी मोहन सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर निगम के दावों को नकार दिया और उन्हें तीन संपत्तियों का मालिक घोषित किया। यह फैसला उनके लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ है, जो उन्होंने इतनी लंबी कानूनी लड़ाई में हासिल किया है।
गांधी मोहन सक्सेना ने कहा कि यह फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी राहत है और यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। उनके इस संघर्ष को दूसरों के लिए प्रेरणा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सालों तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः जीत हासिल की।
नगर निगम के इस फैसले के बाद गांधी मोहन सक्सेना ने कहा कि यह न्यायपालिका के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत करता है। उन्होंने इस फैसले को सतत संघर्ष और संयम की जीत बताया।
यह मामला बरेली की अदालत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इसने लंबे समय तक चलने वाले कानूनी संघर्षों के महत्व को रेखांकित किया है।





