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उत्तर प्रदेश
Bareilly: टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला , कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Tara Tandi
18 Jan 2025 9:34 AM GMT
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Bareilly बरेली : बगैर टोल दिए वीआईपी लेन से गाड़ी निकालने से रोकने पर दोहना टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर कार चढ़ा देने और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने शुक्रवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन पांचों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी डाला गया है।
सजा पाने वालों में प्रेमनगर के मोहल्ला सुर्खा निवासी सनी, गुलाबनगर के अंकित भारती, सुमित कुमार, विनोद मौर्य और भोजीपुरा के गांव हंसा का रजत गंगवार शामिल हैं। सरकारी वकील दिगंबर पटेल और सौरभ तिवारी के मुताबिक घटना की रिपोर्ट थाना भोजीपुरा में टोल प्लाजा प्रबंधक अमित चौहान ने दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 20 नवंबर 2019 की रात करीब पौने दो बजे एक कार टोल प्लाजा की वीआईपी लेन नंबर 9 में बहेड़ी की तरफ से दाखिल हुई। सिक्योरिटी गार्ड के पूछताछ करने पर कार के ड्राइवर समेत उसमें मौजूद पांच लोगों ने गालीगलौज करते हुए बैरिकेड हटाने को कहा।
शोरशराबा होने पर कई और कर्मचारी पहुंचे ड्राइवर ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी। कार की टक्कर से टोलकर्मी सोमपाल दूर जा गिरे। इसके बाद कार में मौजूद पांचों लोगों ने बाहर आकर टोलकर्मी नारायण, सुरेश, राहुल और विष्णु को लात-घूसों से पीटा। एक ने टोलकर्मी सुरेश को सिर पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद टोलकर्मियों को जान से मार देने की धमकी देते हुए वे लोग बिना टोल पर्ची कटवाए कार लेकर भाग गए। पुलिस ने इस मामले में बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, धमकी, अपमानित करने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। आठ लोगों की गवाही होने के बाद अदालत ने 15 जनवरी को अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
कार पर नंबर की जगह लिखा था- सीएम पापा
पुलिस ने सुबूत के तौर पर गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो भी चार्जशीट के साथ दाखिल किया था। कार का नंबर 4141 था लेकिन उसे प्लेट पर इस तरह लिखा गया था कि वह पापा (उत्तर प्रदेश 25 सीएम-पापा) नजर आए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे प्रतीत होता है कि गाड़ी सीएम की है और अभियुक्त खुद को बरेली के बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं।
मामला सरकार के राजस्व से जुड़ा है, सिद्धदोषियों ने एक तरह से राज्य की सत्ता को भी चुनौती दी है। सरकारी वकील ने सभी मुल्जिमों का आपराधिक इतिहास भी कोर्ट में पेश किया। इसके मुताबिक सनी पर थाना प्रेमनगर में चार, विनोद मौर्य पर थाना प्रेमनगर में छह और भोजीपुरा में एक, अंकित भारती पर थाना प्रेमनगर में नौ, सुमित कुमार और रजत गंगवार पर थाना प्रेमनगर में एक-एक केस दर्ज है।
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Tara Tandi
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