उत्तर प्रदेश

Barabanki: गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में नाै अभियुक्तों को सात साल की सज़ा

Admindelhi1
14 Jun 2025 10:01 AM IST
Barabanki: गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में नाै अभियुक्तों को सात साल की सज़ा
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बाराबंकी: उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" को बाराबंकी में एक बड़ी सफलता मिली है। गैर-इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में, माननीय न्यायालय ने नौ अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 78,000 रूपए के भारी अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) बाराबंकी द्वारा सुनाया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों का पालन करते हुए, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में, जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर, वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण जांच के बाद "ऑपरेशन कनविक्शन" कार्य योजना के तहत मामलों की सघन निगरानी की जा रही है। इस प्रक्रिया में, मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी और पैरोकार न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण गवाहों को समय पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि अपराधियों को कम से कम समय में अधिकतम सज़ा मिल सके।

यह मामला थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 404/2013 के तहत धारा 308/304/323/147/504/506 भादवि में दर्ज किया गया था। जिन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, उनमें सोनेलाल, विजय, सीताराम, नन्दरानी, राजेश, अमरीश, संजीव, हनुमान और अर्जुन शामिल हैं। ये सभी पासिन पुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी के निवासी हैं। हालांकि, अदालत ने इन अभियुक्तों को धारा 325 भादवि में दोषमुक्त कर दिया है।

पुलिस की इस प्रभावी पैरवी से न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ा है और इस प्रयास की आम जनता द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। गौरतलब है कि यह विशेष मामला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चिन्हित महिला संबंधी और जघन्य सनसनीखेज अपराधों की श्रेणी में आता था, जो इस कार्रवाई के महत्व को और भी बढ़ा देता है।

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