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Barabanki: कोर्ट आदेश के बाद भी जबरन निर्माण कार्य, पीड़ित ने की शिकायत

बाराबंकी: जिले के थाना दरियाबाद क्षेत्र में न्याय की एक और गुहार गूंज उठी है। गांव निवासी मो. यासिर खान के भाई शरीफ और गांव के ही राजेश के बीच पहले से दीवानी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला एमसीसी-83/2023 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसे न्यायालय द्वारा 08 मार्च 2025 को स्वीकार किया जा चुका है।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी पक्ष ने न्यायालय की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए 26 मई 2025 को प्रश्नोत्तरी प्राप्त कर ली और 15 जून 2025 की सुबह करीब 10 बजे विवादित स्थल पर जबरन निर्माण कार्य (नाली निर्माण) शुरू कर दिया।
पीड़ित का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो गांव के प्रधानपति रामकेवल यादव, खालिद समेत कई अन्य लोग मौके पर आ धमके। इसके बाद सुरेश अपनी लाइसेंसी बंदूक, राजेश रिवाल्वर और विनोद कट्टे के साथ मौके पर आ पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे देख आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़ित ने थाने में शिकायत पत्र देकर अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है और पूरे प्रकरण की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
प्रश्न यह भी उठता है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद ऐसी गतिविधियों की इजाजत किसने दी? क्या यह सीधे-सीधे कानून की अवमानना नहीं है?
पीड़ित को अब न्यायपालिका और प्रशासन से उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।





