उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई पर रोक

Admin Delhi 1
10 Aug 2023 11:45 AM GMT
गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई पर रोक
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बरेली: भूमाफिया अरविंदर सिंह, युवराज सिंह और सतवीर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. अब इस याचिका पर नौ सप्ताह बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

इज्जतनगर पुलिस ने छह दिसंबर 2022 को भूमाफिया रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, अरविंदर सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह आदि के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज थी. पुलिस ने तीन फरवरी 2023 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र विशेष जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में दाखिल किया था. गैंगस्टर के आरोपपत्र पर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेकर भूमाफिया के वारंट जारी कर दिए थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया शुरू की तो आरोपियों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता महेश नारायण सिंह के जरिये गैंगस्टर एक्ट के आरोपपत्र को निरस्त करने की याचिका दाखिल कर दी. इस याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने एजीए को छह सप्ताह के अंदर काउन्टर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है. फिलहाल हाईकोर्ट ने तब तक बिल्डर्स अरविंदर सिंह, युवराज सिंह और सतवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बिल्डर्स अरविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई पर अब नौ सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

रंगदारी मांगने का आरोप लगा शिकायत

सीबीगंज के गांव तिलियापुर के मीट कारोबारी नन्नू, पप्पू, नदीम कुरैशी, आसिफ, आकिब, इच्छा व उनके परिवार की महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंचीं. उनका कहना है, उनके गांव एक व्यक्ति अपने को भाजपा नेता बताता है. सावन में मीट दुकानें खोलने के नाम पर जुलाई में कारोबारियों से करीब 3.50 लाख लिये. तीन दिन पहले भाजपा नेता फिर से गांव पहुंचा. कहा,सावन दो महीने का है, इसलिए अब 3.50 लाख रुपये और दो. भाजपा नेता ने धमकी दी, अगर रुपये नहीं दोगे तो सभी के लाइसेंस निरस्त करा देंगे. आरोप है कि भाजपा नेता ने पुलिस बुलाकर 11 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी. एसएसपी ने जांच की बात कही है.

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