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उत्तर प्रदेश
Ballia: अपराध नियंत्रण के तहत वकील यादव तीन माह के लिए जिला बदर
Admindelhi1
11 March 2025 11:39 AM IST

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"तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश"
बलिया: जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने रंजीत उर्फ वकील यादव (पुत्र घुरहू यादव, निवासी कलना, थाना चितबड़ागांव) को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 2(ख)(1) व (4) के तहत तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा जनपद को अपराध मुक्त बनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत की गई। थानाध्यक्ष चितबड़ागांव की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह फैसला लिया।
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