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Ballia: पाक्सो अदालत ने दोषी को 12 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना लगाया

बलिया: उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।
गड़वार थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-8 बलिया ने अभियुक्त संतोष यादव (पुत्र राम इकबाल यादव, निवासी कुरेजी, थाना गड़वार) को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सश्रम सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा, धारा 366 आईपीसी में अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। इन दोनों मामलों में जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2020 में गड़वार थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राकेश पांडेय द्वारा की गई।





