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Ballia: बांसडीह कोतवाल पर आदेश की अवहेलना पर केस दर्ज करने का आदेश

बलिया: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने बांसडीह कोतवाल पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना व पदीय कर्तव्यों की उपेक्षा को लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि थानाध्यक्ष बांसडीह प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अक्षम हैं। साथ ही बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देशित किया है कि एसआई के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिला आठ अप्रैल से पूर्व कराई जाए और इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए।
नौ साल से लंबित मामला, फिर भी नहीं हुआ वारंट तामिला: मामला करीब नौ वर्ष पुराना है जो विद्युत अधिनियम से जुड़ा है। इसमें बांसडीह कोतवाली में तैनात रहे उपनिरीक्षक (एसआई) मंशा राम गुप्ता को अदालत में पेश होने के लिए कई बार सम्मन भेजा गया। बावजूद इसके वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया, लेकिन बांसडीह कोतवाल ने वारंट की तामिला नहीं कराई। इस लापरवाही से नाराज अदालत ने कोतवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया।
न्यायालय ने जताई नाराजगी: अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना और सरकारी दायित्वों से भागना, न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर बाधा है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए कोतवाल पर केस दर्ज करने तथा एसआई के खिलाफ जारी वारंट की तत्काल तामिला सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।





