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Ballia: छेड़खानी मामले में आरोपी को चार साल का सश्रम कारावास

बलिया: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चल रही निगरानी और अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट संख्या 08 बलिया ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 02 दिसंबर 2016 का है, जब वादिनी ने नगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए नहर पर गई थी, जहां अजीत उर्फ ढकनू राम (पुत्र स्व. श्यामदेव राम, निवासी पंडितपुरा, भीमपुरा नं-02) ने उसे जबरन पकड़कर पुलिया की ओर घसीटा और छेड़खानी की। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर बुआ का लड़का वहां पहुंचा, जिससे डरकर आरोपी मौके से भाग गया।
प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय ने मामले की मजबूती से पैरवी की।
न्यायालय का फैसला इस प्रकार रहा
धारा 08 पॉक्सो एक्ट: आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास।
धारा 506 भादंवि: 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना, जो न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला न्यायपालिका की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की आशा और समाज में अपराध के प्रति स्पष्ट संदेश मिलता है।





