उत्तर प्रदेश

Ballia: गैंगस्टर हरिकेश को कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा

Admindelhi1
11 July 2025 6:48 PM IST
Ballia: गैंगस्टर हरिकेश को कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा
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"5 हजार रुपये जुर्माना"

बलिया: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट/ईसी एक्ट) बलिया की अदालत ने एक गैंगस्टर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2015 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3(1) के तहत मुकदमे में आरोपी हरिकेश यादव पुत्र गनेश यादव, निवासी गोविन्दपुर, थाना भीमपुरा को अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए छह साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार तिवारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।

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