उत्तर प्रदेश

Ballia: अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Admindelhi1
6 Feb 2025 10:46 AM GMT
Ballia: अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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"10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई"

बलिया: उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषी को उम्रकैद और अर्थदंड: लगभग ढाई साल पहले, दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणछपरा गांव में श्याम बाबू ठाकुर ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी रंजू की हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC-प्रथम) ने अभियुक्त को धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा: अगर अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी ADGC विजय शंकर पांडेय ने की।

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