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Ballia: कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बलिया: उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई पूर्व की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
घटना 3 अक्टूबर 2020 की सुबह 8 बजे की है। आरोपी धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया का अपनी मां तारा देवी से जमीन बेचने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि धर्मवीर ने गुस्से में आकर मां पर पहसुआ और चिमटे से हमला कर दिया। दुखद बात यह रही कि घटना के समय मौजूद उसके पिता भगवान चौरसिया ने बीच-बचाव करने के बजाय बेटे को चिमटा पकड़ा दिया, जिससे हमले की तीव्रता और बढ़ गई।
गंभीर रूप से घायल तारा देवी को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रसड़ा ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्रारंभिक रूप से धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में साक्ष्यों के आधार पर इसे हत्या में तब्दील किया गया।
अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि घरेलू हिंसा और माता-पिता के प्रति अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।





