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Ballia: अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
बलिया: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया ने नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2022 में गड़वार थाना क्षेत्र में आरोपी आशीष कुमार उर्फ शाहरुख (पुत्र श्याम नारायण, निवासी: पियरही, थाना गड़वार, बलिया) के खिलाफ धारा 363, 366 भादवि और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं-08 ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
सजा का विवरण:
1. धारा 6 (पाक्सो एक्ट):
25 वर्ष सश्रम कारावास
25,000 रुपये का अर्थदंड
अर्थदंड न भरने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास
2. धारा 363 (अपहरण):
5 वर्ष सश्रम कारावास
5,000 रुपये का अर्थदंड
अर्थदंड न भरने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास
3. धारा 366 (बाध्य कर विवाह हेतु अपहरण):
7 वर्ष सश्रम कारावास
10,000 रुपये का अर्थदंड
अर्थदंड न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी: बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की सटीक पैरवी के चलते यह फैसला आया। मामले में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राकेश कुमार पांडेय ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा, जिससे आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।