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Ballia: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 8 साल की सजा, 12 हजार रुपये का जुर्माना

बलिया: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी सतना बिंद को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 25 जून 2017 का है, जब पीड़िता के पिता ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कोर्ट ने आरोपी को 8 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (धमकी देने) के तहत एक साल की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसे न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
यह फैसला 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग और मजबूत पैरवी के चलते आया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल ने मिलकर केस को गंभीरता से प्रस्तुत किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व एडीजीसी देवनारायण पांडेय ने किया।





