उत्तर प्रदेश

Ballia: पूर्व विधायक रामइकबाल समेत 18 आरोपी दोषमुक्त

Admindelhi1
28 March 2025 6:20 AM GMT
Ballia: पूर्व विधायक रामइकबाल समेत 18 आरोपी दोषमुक्त
x
"21 साल बाद कोर्ट का फैसला"

बलिया: करीब 21 साल पुराने नगरा थाना गोलीकांड मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह समेत 18 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।

गौरतलब है कि नगरा थाना के तत्कालीन एसओ सुधीर चंद्र पांडेय ने 18 मार्च 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्रीय विधायक रामइकबाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने का घेराव कर थाने में जबरन घुस आए थे। पुलिसकर्मियों द्वारा वार्ता कर समस्या समाधान का भरोसा दिलाने के बावजूद भीड़ थाने में घुस गई। इस घटना में हत्या और लूट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

इस मामले में पहला आरोप पत्र 22 मई 2004 को 17 आरोपियों के विरुद्ध और दूसरा आरोप पत्र 7 अक्टूबर 2004 को तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया। 7 फरवरी 2007 को दोनों चार्जशीट का संज्ञान लिया गया। बाद में 2 मार्च 2015 को यह मामला सीजेएम न्यायालय से सेक्शन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विजय शंकर पांडेय ने 56 गवाहों की गवाही कराई, वहीं बचाव पक्ष से कौशल कुमार सिंह ने पक्ष रखा। सम्यक विचार और साक्ष्य के अभाव में अदालत ने पूर्व विधायक समेत सभी 18 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Next Story