उत्तर प्रदेश

बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज

Kajal Dubey
29 July 2022 4:30 PM GMT
बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज
x
पढ़े पूरी खबर
एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज की गई है। अतरौली के इस चर्चित मामले में पिता पर 17 वर्षीय बेटी संग दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके अलावा, इसी तरह के अन्य अपराधों में भी जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, अतरौली क्षेत्र की महिला अपने मायके गई थी। बड़े बच्चे घर पर ही रह गए थे। 18 अप्रैल की रात आरोपी घर में नशीली कोल्डड्रिंक लाया और बेटे व बड़ी बेटी आदि को पिला दिया, जिससे अन्य बच्चे सो गए और उसने बड़ी बेटी संग दुष्कर्म किया। बाद में बेटी ने मां को इसकी जानकारी दी। तब मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। आरोपी हामिद की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
इधर, मडराक की 11 वर्षीय बच्ची से 16 मार्च को छेड़खानी के मुकदमे में आरोपी राजबहादुर की जमानत अर्जी खारिज की है। नारखी फिरोजाबाद के विशाल की जमानत अर्जी बन्नादेवी से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में खारिज की गई है। इसी तरह भवानीपुर दादों के पंकज की कुकर्म के आरोप में और टप्पल के पंकज की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज की है।
किशोरी से छेड़खानी के दोषी को सजा
अकराबाद क्षेत्र की किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित पुंढीर के अनुसार, घटना 22 अक्तूबर 2013 की थी, जिसका मुकदमा पीड़ित के पिता की ओर से कराया गया।
आरोप था कि वह परिवार सहित खेत पर थे। घर में 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी कस्बे का सागर घर में घुस आया और छेड़खानी कर दी। इस दौरान शोरशराबे पर आरोपी को परिवार के एक व्यक्ति ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मामले में सागर को दोषी करार देकर 4 वर्ष सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से 10 हजार रुपया पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
Next Story