उत्तर प्रदेश

बाहुबली मुख्तार अंसारी को HC से झटका, एम्बुलेंस प्रकरण में जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

Shantanu Roy
23 July 2022 10:46 AM GMT
बाहुबली मुख्तार अंसारी को HC से झटका, एम्बुलेंस प्रकरण में जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कही ये बात
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी के एम्बुलेंस प्रकरण में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्तार के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े 56 मामलों का इतिहास है और उसे डर है कि यदि वह जमानत पर छूटता है तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा और सबूतों से भी छेड़छाड़ करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्तार की जमानत अर्जी पर जारी किया।

गौरतलब है कि बाराबंकी की कोतवाली पुलिस ने मुख्तार को इस मामले में अभियुक्त बनाया है। अभियोजन के अनुसार उस पर आरोप है कि उसने डॉ अलका राय पर दबाव डालकर फर्जी कागजों के आधार पर एक एम्बुलेंस निकलवायी और उसका प्रयोग पंजाब में मोहाली जेल से अदालत आने जाने के लिए किया जाता था। बताया जाता हैं कि इस एम्बुलेंस में मुख्तार के आदमी हथियार बंद हेाकर उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। अंसारी फिलहाल विभिन्न आपराधिक मामलों में बांदा की जेल में बंद हैं।
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