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उत्तर प्रदेश
बहराइच : रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
Bhumika Sahu
7 Aug 2022 4:44 AM GMT
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20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
बहराइच. उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दुष्कर्म के आरोपी को न्यायाधीश ने शनिवार को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास जेल में रहना होगा.
बताया जा रहा है कि विशेष शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह वह विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि 21 जून 2016 को मुकदमा बाधनी ने नानपारा थाने में तहरीर देकर दर्ज कराया और कहा कि उसकी नाबालिग 12 वर्षीय बेटी अपने पिता को बगिया में खाना देकर लौट रही थी तभी रास्ते में नानपारा थाना क्षेत्र के बंजारन टांडा दाखिल माहे मट्ठे हटा गांव निवासी फैजल खान फुसलाकर ले गया और उसने बाग किनारे ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
मामले में अभियुक्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है. अगर अर्थदंड नहीं दे सका तो उसे 1 साल के लिए अतिरिक्त जेल में गुजारना पड़ेगा.
Bhumika Sahu
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