उत्तर प्रदेश

Bahraich: बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी

Tara Tandi
21 Oct 2024 7:07 AM GMT
Bahraich: बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी
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Bahraich बहराइच। बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है। साथ ही सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है। इसको लेकर महराजगंज के लोगों में खुशी है। सभी का कहना है कि गरीबों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो तो बेहतर है।
बता दें कि हरदी थाना क्षेत्र महराजगंज बाजार में बीते रविवार को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा हो गई थी। इस हिंसा में उपद्रवियों ने रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले में मृतक राम गोपाल के परिवार के लोग सरकार और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से महराजगंज बाजार के 23 लोगों को नोटिस जारी कर तीन दिन में अतिक्रमण के लिए जवाब मांगा था। साथ ही जवाब न मिलने पर कार्यवाई की चेतावनी दी थी। उस मामले में दिल्ली की सामाजिक संस्था एपीसीआर की ओर से इलाहाबाद कोर्ट के लखनऊ बेंच में वाद दायर किया गया था।
रविवार को शाम 6.30 बजे दो जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए ग्रामीणों को 15 दिन की मोहलत देते बुलडोजर कार्यवाई को स्थगित कर दिया है। साथ ही सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा गया है। इसको लेकर महराजगंज बाजार के लोगों में खुशी है। सोमवार को इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक खुला। लोग लेनदेन के लिए मौके पर पहुंचे।
वहीं जब कोर्ट के रुख के बारे में बाजार के लोगों से बात की गई तो सभी ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक से खुशी जताई। पान की दुकान संचालन करने वाले जफीर ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मुनऊ और फरजान ने कहा कि जिस क्षेत्र में नोटिस दी गई है। वहां गरीब रहते हैं। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगना चाहिए।
सरकार का पक्ष रहा मजबूत तो चलेगा बुलडोजर
महराजगंज के लोगों में आशंका है कि सरकार से जवाब मांगा गया है। जिसके मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है। ऐसे में अगर सरकार का पक्ष मजबूत रहा तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर भी लोग सशंकित हैं।
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