उत्तर प्रदेश

Badaun: तालाब में फेंककर बच्ची की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Tara Tandi
6 Dec 2024 1:44 PM
Badaun: तालाब में फेंककर बच्ची की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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Badaun बदायूं । एक महिला ने अपनी 15 महीने की बच्ची की तकरीबन 10 महीने पहले तालाब में फेंककर हत्या कर दी थी। महिला के पिता ने उसपर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को एससीएसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने पांच महीने में ही विचारण करके आरोपी महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के कस्बा जगत के डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के पास तालाब में 20 फरवरी को नवजात बच्ची का शव उतराता मिला था। लोगों ने शव बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव निवासी श्रीपाल भारती की बेटी प्रियंका की शादी गांव कुड़ेली निवासी विनोद के साथ हुई थी। प्रियंका ने 31 जनवरी 2024 को बच्ची को जन्म दिया था। प्रियंका की वह नवजात बच्ची प्रिया दो दिन से गायब है। श्रीपाल भारती मौके पर पहुंचे। नवजात को पहचाना। तालाब तक पहुंचने पर अनभिग्यता जाहिर की थी। पुलिस ने प्रियंका के पति विनोद को बुलाकर पूछताछ की थी। विनोद ने बताया था कि 17 फरवरी को उसका और प्रियंका का विवाद हो गया था। जिसके बाद प्रियंका मायके आ गई थी। मायका पक्ष के पूछने पर प्रियंका ने बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया था। 19 फरवरी को वह बोली थी कि उसने बच्ची तालाब में फेंक दी है। मायका पक्ष और ग्रामीण तालाब पर पहुंचे थे लेकिन उस दिन बच्ची तालाब में नहीं मिली थी और अगले दिन शव उतराता मिला था। श्रीपाल ने प्रियंका पर नवजात को डुबोकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्रीपाल ने यह भी बताया था कि प्रियंका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ की तो उसने बताया कि 14 फरवरी को उसने बच्ची को तालाब में फेंका था। प्रियंका को जेल भेजा गया था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी मां को पांच महीने में ही विचारण करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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