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Badaun बदायूं । लगभग तीन साल पहले दलित की हत्या करने के आरोपी को विशेष न्यायधीश एससीएसटी एक्ट रिंकु जिंदल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव पड़ौआ निवासी राम सिंह ने 18 सितंबर 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 17 सितंबर की सुबह उनके बेटे धर्मेंद्र को गांव कुलचौरा निवासी मुनेंद्र पुत्र धर्मसिंह यादव मजदूरी के बहाने घर से बुलाकर साथ में ले गया था। जिसके बाद धर्मेंद्र देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। राम सिंह मुनेंद्र के घर गए तो पता चला कि मुनेंद्र भी घर नहीं लौटा है। अगले दिन थाने से फोन आया कि एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही राम सिंह का दूसरा बेटा पिंटू पहुंचा तो देखा धर्मेंद्र के शरीर पर चोट के निशान थे। मुनेंद्र ने चोट पहुंचाकर धर्मेंद्र की हत्या की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। साक्ष्य संकलित करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी मुनेंद्र को सजा सुनाई।
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Tara Tandi
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