उत्तर प्रदेश

अयोध्या के बाद अब मुक्त होगा बाबा का धाम, कोर्ट के आदेश पर 6-7 मई को होगी परिसर की वीडियोग्राफी

Renuka Sahu
1 May 2022 1:55 AM GMT
अयोध्या के बाद अब मुक्त होगा बाबा का धाम, कोर्ट के आदेश पर 6-7 मई को होगी परिसर की वीडियोग्राफी
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फाइल फोटो 

अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम की 'मुक्ति' की कार्यवाही भी शुरू हो गई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम की 'मुक्ति' की कार्यवाही भी शुरू हो गई है. वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जाएगी. कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और कमीशन को मस्जिद में न घुसने देने का ऐलान किया है.

कोर्ट ने पिछले साल दिया था आदेश
बता दें कि वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी. कोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुनाते हुए मंदिर-मस्जिद परिसर (Kashi Vishwanath-Gyanvapi Masjid Case) की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था. लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं हो पाया. इसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई की.
6-7 मई को सर्वे करेगी कमीशन की टीम
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Kashi Vishwanath-Gyanvapi Masjid Case) समेत श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे करने का आदेश दिया था. आदेश के मुताबिक सर्वे के दौरान परिसरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे के इस काम को 6 मई को किया जाएगा. अगर उस दिन किसी वजह से काम पूरा न हो पाए तो अगले दिन यानी 7 मई को इस काम को पूरा किया जाएगा. कोर्ट ने वादी-प्रतिवादी, दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमीशन का सहयोग करने का भी आदेश सुनाया.
पुलिस-प्रशासन तैयारियों में जुटा
कोर्ट में हुई सुनवाई का वाराणसी के जिला व पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. अब अदालत के आदेश के बाद जिला-पुलिस प्रशासन 6 मई को सर्वे के लिए कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है. इसके लिए 6 मई को मंदिर-मस्जिद परिसर के बाहर सुरक्षाकर्मियों की डयूटी भी लगाई जा रही है.
मुस्लिम समाज ने किया आदेश का विरोध
कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब मुस्लिम समाज खुलकर सामने आ गया है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मो. यासिन ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे के लिए कमीशन को ज्ञानवापी मस्जिद (Kashi Vishwanath-Gyanvapi Masjid Case) के अंदर नहीं आने दिया जाएगा. इसके लिए चाहे जो अंजाम भुगतना पड़े, वे तैयार हैं. यासिन ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग बिना किसी दिक्कत के दर्शन कर रहे हैं. श्रृंगार गौरी में भी रोजाना श्रद्धालु आ रहे हैं, फिर भी धार्मिक द्वेष और राजनीतिक कारणों की वजह से ये मसला उठाया जा रहा है.
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