उत्तर प्रदेश

भड़काऊ भाषण मामले में आजम की स्थायी जमानत अर्जी मंजूर

Rani Sahu
22 Nov 2022 5:57 PM GMT
भड़काऊ भाषण मामले में आजम की स्थायी जमानत अर्जी मंजूर
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रामपुर, (आईएएनएस)| समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को मंगलवार को निचली अदालत से राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में अदालत आजम खां को तीन साल कैद की सजा सुना चुकी है। सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए अदालत ने आजम की स्थायी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि इस अर्जी पर दोनों पक्षों में बहस हुई और न्यायाधीश आलोक दुबे ने आजम खान को नियमित जमानत दे दी। अब सत्र अदालत में जब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा, इस मामले में वह जमानत पर रहेंगे।
ज्ञात है कि सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम कान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पिछली 27 अक्टूबर को तीन साल कैद की सजा सुनायी थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गयी थी। आजम खां को रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 27 अक्टूबर को तीन साल कैद की सजा हुई थी। यह सजा उन्हें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर हुई थी।
कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुमार्ना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
अदालत ने उन्हें सजा के आदेश के खिलाफ अपील के लिए समय देते हुए जमानत पर छोड़ दिया था। आजम खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। साथ ही अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने 22 नवंबर तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
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