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Auraiya कोर्ट का फैसला, हत्या केस में चार को मिली उम्रकैद की सजा

Auraiya औरैया : उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में सात वर्ष से अधिक पुराने युवक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना अयाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में हुए इस मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक अन्य मामले में एक दोषी को आयुध अधिनियम के तहत अतिरिक्त 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
मामले के अनुसार, यह घटना 22 दिसंबर 2017 की शाम करीब 5:30 बजे की है। हसुलिया गांव निवासी माधो सिंह उर्फ पवन ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि वह अपने भाई मोहन उर्फ प्रिंस और मां गुड्डी देवी के साथ खेत से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना हुई।आरोप है कि गांव के ही पप्पू नामक व्यक्ति ने मोहन को रोककर पहले गाली-गलौज शुरू की। इसी दौरान राहुल उर्फ राजू, पप्पू, सोनू उर्फ दंगे और बृजेश ने मिलकर मोहन उर्फ प्रिंस पर चाकू, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताते हुए बरी करने की दलील दी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।कुल मिलाकर, इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





