उत्तर प्रदेश

क्रिकेटर युवराज सिंह की मां को झूठे केस में फंसाने की कोशिश

Shreya
26 July 2023 4:21 AM GMT
क्रिकेटर युवराज सिंह की मां को झूठे केस में फंसाने की कोशिश
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गुरुग्राम। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह से 40 लाख रुपये की जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक पूर्व महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान दिल्ली के खिड़की गांव निवासी हेमा कौशिक उर्फ डिंपी के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर शबनम सिंह को झूठे मामले में फंसाने और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।

उसने कथित तौर पर युवराज सिंह की मां से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी, लेकिन मंगलवार को उसे 5 लाख रुपये एडवांस लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि, जांच में शामिल होने के बाद महिला को बाद में पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया।

शबनम सिंह ने सोमवार को डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 2022 में उन्होंने कौशिक को युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह के लिए केयरटेकर के रूप में काम पर रखा था, क्योंकि जोरावर सिंह पिछले 10 वर्षों से अवसाद से पीड़ित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि केयरटेकर पेशेवर नहीं है और कौशिक उसके बेटे को फंसा रही है और उसे नौकरी से निकाल दिया।

शबनम सिंह ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि मई 2023 में महिला ने उन्हें व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज और कॉल भेजना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह शबनम सिंह के परिवार को झूठे मामले में फंसा देगी और पूरे परिवार को बदनाम कर देगी। इसके एवज में महिला ने शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपये की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जुलाई को उनके व्हाट्सएप पर आरोपी महिला का मैसेज आया कि वह 23 जुलाई को उसके खिलाफ केस दर्ज कराएगी, जिसके बाद उसका पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। इस पर शिकायतकर्ता ने महिला से इतनी बड़ी रकम वसूलने के लिए समय मांगा, जिसके बाद सोमवार तक 5 लाख रुपये देने की बात तय हुई और मंगलवार को जब महिला गुरुग्राम के मेगा मॉल में 5 लाख रुपये लेने पहुंची तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी (ईस्ट) नितीश अग्रवाल ने कहा, “पूर्व क्रिकेटर की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया था।”

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