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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से घूस लेने के आरोपी सहायक आयुक्त-सहायक निबंधक सहकारिता को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने सहायक आयुक्त के खिलाफ आजमगढ़ के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सहायक आयुक्त-सहायक निबंधक सहकारिता राजेंद्र प्रसाद की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है. याची के खिलाफ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से 50 हजार रुपये घूस लेने का आरोप है.
घूस लेने के बदले वह उसका चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करेंगे. जबकि, कर्मचारी की पदोन्नति हो चुकी थी. लेकिन सहायक आयुक्त ने उसे रोक रखा था. सहायक आयुक्त ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति के बदले एक लाख रुपये की मांग की थी. कर्मचारी ने इसकी शिकायत की तो एक टीम के जरिए उन्हें रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ लिया गया.
उसके बाद कोतवाली थाने में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 7/13/ (1)डी, 13(2) के अंतर्गत 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. गोरखपुर की विशेष अदालत में याची के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है. याची ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन यहां से उसे राहत नहीं मिली.