उत्तर प्रदेश

भाजपा जिलाध्यक्ष सहित चार के गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट में पेश न होने पर एनबीडब्लू जारी, अब 21 को पेशी

Admin4
20 Oct 2022 12:07 PM GMT
भाजपा जिलाध्यक्ष सहित चार के गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट में पेश न होने पर एनबीडब्लू जारी, अब 21 को पेशी
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मुजफ्फरनगर। जनपद की फास्ट ट्रेक कोर्ट ने भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला और पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 4 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। वर्ष 2012 में रेल रोकने के मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में बुधवार को आरोप तय होने थे। कोर्ट ने चारों आरोपियों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर सभी के एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। हालांकि इस मामले में आरोपी राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित 4 आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
वर्ष 2012 में केन्द्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने रेल रोकने की घोषणा की थी। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन रोकी थी, जिसके बाद आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में मौजूदा राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, मौजूदा भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पवन तरार, सुनील तायल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, पूर्व विधायक अशोक कंसल और वैभव त्यागी सहित 10 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या एक के जज मयंक जायसवाल कर रहे हैं।
बुधवार को उक्त मुकदमे में कोर्ट में आरोप तय होने थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था। आरोपी राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार और वैभव त्यागी भी मौजूद रहे। बुधवार को रेल रोकने के मुकदमे में नामजद 4 आरोपियों के विरुद्ध पेश न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किये। इनमें भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक और पवन तरार तथा सुनील तायल शामिल हैं। चारों की ओर से कोर्ट में पेश न होते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए चारों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर 21 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया।
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