उत्तर प्रदेश

पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए पड़ी अर्जी, अधिमास में पूजा-पाठ को अर्जी

Admin Delhi 1
5 Aug 2023 11:13 AM GMT
पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए पड़ी अर्जी, अधिमास में पूजा-पाठ को अर्जी
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वाराणसी: ज्ञानवापी-शृंगारगौरी प्रकरण की वादी राखी सिंह ने जिला जज की कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करते हुए ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा की मांग की है. वादी ने आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद हिंदू धर्म से सम्बन्धित साक्ष्य नष्ट करने की नियत से मुस्लिम पक्ष ने ताला लगाया है. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे.

अधिवक्ता मानबहादुर सिंह व अनुपम द्विवेदी के जरिए अर्जी दाखिल में राखी सिंह ने कहा है कि विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से परिसर में आता-जाता रहता है. वह वहां मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्य को नष्ट कर रहा है. जबकि इस मामले में ज्ञानवापी के सम्पूर्ण परिसर में एएसआई के जरिये वैज्ञानिक विधि के माध्यम से जांच करने के लिए 21 जुलाई को न्यायालय ने आदेशित किया था. वादी को उनके अधिवक्ता के माध्यम से पता चला है कि बीते 24 जुलाई की सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हुआ था. उस दिन भी प्रतिवादी संख्या-4 ने तथाकथित मस्जिद के दरवाजा पर ताला लगाया हुआ था. उसकी चाभी एएसआई को सर्वे के लिए नहीं सौंपी थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 वहां मौजूद हिंदू धर्म से सम्बन्धित साक्ष्यों को नष्ट करने की नियत से ऐसा कर रहा है. ऐसी परिस्थिति में अगर हिंदू धर्म से सम्बन्धित उपलब्ध साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे तो मुकदमे के निस्तारण में समस्या व परेशानी होगी. उपयुक्त न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने में समस्या होगी. अदालत से अपील की कि सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने के लिए आदेशित किया जाए.

अधिमास में पूजा-पाठ को अर्जी

सिविल जज सीनियर डिविजन शिखा यादव की कोर्ट में ज्ञानवापी में श्रावण में अधिमास का हवाला देकर पूजा पाठ के लिए एक वाद दाखिल किया गया है. कोर्ट ने वाद प्रक्रिया में नोटिस की छूट देते हुए उसे मूल वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए तिथि नियत की है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती के शिष्य शैलेन्द्र योगीराज सरकार ने अधिवक्ता डॉ. एसके द्विवेदी के माध्यम से यह वाद दाखिल किया है.

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