उत्तर प्रदेश

पूर्व मंत्री व उनके पुत्र के विरुद्ध मुकदमे की अर्जी

Admin Delhi 1
6 Feb 2023 11:37 AM GMT
पूर्व मंत्री व उनके पुत्र के विरुद्ध मुकदमे की अर्जी
x

आगरा न्यूज़: धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह और उनके पुत्र संजीव पाल सिंह निवासीगण हसनपुरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अदालत ने थानाध्यक्ष लोहामंडी से 10 फरवरी तक आख्या तलब की है.

शांति अपार्टमेंट तेज नगर कमला नगर निवासी मीना अग्रवाल पत्नी अशोक कुमार अग्रवाल ने चौधरी उदयभान सिंह और उनके पुत्र संजीव पाल सिंह के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 471 एवं 406 के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. आरोप लगाया कि उन्होंने एक प्लाट संख्या 66 दो सौ वर्गगज, समाजवादी सहकारी समिति तहसील व जिला आगरा के ज्योति नगर, मौजा कलवारी में प्लाट दिखाया. विपक्षियों ने उसे अपने हसनपुरा लोहामंडी स्थित आवास पर बुला प्लाट की कीमत 16 लाख रुपये बताई. प्रलोभन दिया कि यह प्लाट दो वर्ष बाद 50 लाख रुपये का हो जायेगा.

इस पर मीना और अशोक प्लाट खरीदने को राजी हो गये. छह हजार रुपये का एक चेक 27 फरवरी 2015 और 16 लाख रुपये नगद लिया गया. 27 मई 2015 को तहसील सदर में प्लाट का बैनामा उनके हक में कर दिया गया. जब मीना ने प्लाट पर कब्जा देने की बता कही तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे प्लाट को पीछे की ओर कर दिया है. इस प्लाट का सौदा हम दूसरे को कर चुके थे.

कई साल तक टालमटोल करने के बाद अक्तूबर 21 में अन्य प्लाट दिखा दिया गया. 26 मार्च 22 को अपने प्लाट पर जाने पर देखा कि उक्त प्लाट पर भी अन्य व्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है. मीना ने बताया कि उन्हें आज तक न प्लाट दिया और न ही उसका पैसा वापस किया. इस मामले में अधिवक्ता नवीन कुमार वर्मा के माध्यम से विपक्षी गण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. अदालत ने थानाध्यक्ष लोहामंडी को इस मामले में प्रारंभिक जांच कर अपनी निष्कर्ष जांच आख्या 10 फरवरी तक देने के आदेश दिए हैं.

Next Story