उत्तर प्रदेश

किशोरी की अस्मत लूटने वाले दरिंदे अंकित मिश्रा को 10 साल कैद, जुर्माना

Admin4
19 Dec 2022 6:15 PM GMT
किशोरी की अस्मत लूटने वाले दरिंदे अंकित मिश्रा को 10 साल कैद, जुर्माना
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पीलीभीत। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके बाद दुष्कर्म करने के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने फैसला सुनाया। अभियुक्त पूरनपुर के मोहल्ला लाइनपार साहूकारा निवासी अंकित मिश्रा उर्फ करन पुत्र राममूर्ति को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट कुश कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन कथानक के अनुसार घटना छह साल पहले पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। यहां के रहने वाले एक व्यापारी ने दर्ज कराई रिपार्ट में बताया था कि अभियुक्त अंकित मिश्रा उर्फ करन नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया। किशोरी घर पर रखे 40 हजार रुपये और जेवर भी ले गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इस दौरान फुसलाकर ले जाई किशोरी को दिल्ली से बरामद कर लिया। अभियुक्त भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। दोनों को पुलिस पूरनपुर ले आई।
उसके बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में कलमबंद बयान कराए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त अंकित मिश्रा उर्फ करन के विरुद्ध 376, 366, 363 आईपीसी, एससीएसटी व पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अदालत ने अभिुयक्त अंकित मिश्रा उर्फ करन को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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