उत्तर प्रदेश

मोबाइल टावर चोरी करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट से 2 साल की सजा

Shantanu Roy
16 Dec 2022 12:06 PM GMT
मोबाइल टावर चोरी करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट से 2 साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। थाना खतौली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी प्रवीण ने थाने में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया था कि चोरों ने रात्रि में उसके अंतवाडा स्थित मोबाइल टावर से बैटरी चोरी कर ली। इस घटना के 1 माह बाद लोहारी खुर्द में लगे मोबाइल टावर से भी चोरों ने बैटरी चोरी कर ली। जिसकी मोबाइल टावर के टेक्नीशियन रवि तोमर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इन दोनों घटनाओं के 1 माह बाद पुलिस ने 5 चोरों को पकड़ा और इनसे चोरी का माल बरामद किया। जिनमें मंगोलपुरी दिल्ली निवासी नीरज पुत्र गोपाल, रूप नगर लोनी गाजियाबाद निवासी जावेद पुत्र लताफत,सैफई इटावा निवासी मिंटू उर्फ़ सागर पुत्र हरिचंद सूजडू कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर निवासी शहजाद पुत्र शमीम और बाली उर्फ बालकिशन पुत्र अंगद सिंह निवासी रूपनगर सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया। खतौली के पूर्व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी द्वारा इन अभियुक्त गण के विरुद्ध चोरी के अलावा गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत कराया और चालान किया। अभियुक्त गण जावेद,मिंटू और नीरज फरार है जिनके कोर्ट से एमबीडब्ल्यू जारी है जबकि शहजाद का विचारण जारी है, गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने आज सुनवाई उपरांत एक अभियुक्त बाली उर्फ़ बालकिशन को गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष और लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने की।
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