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![नौकरी से बर्खास्त अप्रवासियों को अमेरिका ने राहत दी नौकरी से बर्खास्त अप्रवासियों को अमेरिका ने राहत दी](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/05/29/3756846-189.webp)
वाराणसी: अमेरिका में छंटनी का सामना कर रहे लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने बड़ी राहत प्रदान की है. आव्रजन विभाग ने उन्हें वीजा अवधि समाप्ति के साठ दिन बाद भी नए तरीके से एच-1वी वीजा की अवधि बढ़ाने और नौकरी ढूंढ़ने के लिए प्रवास की अनुमति दी है.
गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों ने हाल ही में व्यापक छंटनी की घोषणा की है, जिससे एच-1बी वीजा धारक अप्रवासी श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ है.
यूएससीआईएस दिशा-निर्देश इन व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्गों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो उनके प्रवास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं. जिसने एच-1बी वीजा पर अपनी नौकरी खो दी है, उसके लिए 60 दिन की छूट अवधि के अलावा कई विकल्प हैं. पहला यह कि छूट अवधि के भीतर गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए फाइल करें. दूसरा यह कि स्थिति आवेदन का समायोजन दाखिल करें.
तीसरा यह कि अनिवार्य परिस्थितियों के लिए एक आवेदन दाखिल करें जिसके तहत श्रमिक एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं.
चौथा विकल्प ये है कि नियोक्ता बदलने के लिए एक गैर-तुच्छ याचिका का लाभार्थी बनने के लिए एक आवेदन दायर करें. इसके अतिरिक्त, यूएससीआईएस का कहना है कि पोर्टेबिलिटी की अवधारणा, पात्र एच-1बी गैर-आप्रवासियों को नए रोजगार के अवसरों में आसानी से संक्रमण करने में सक्षम बनाती है. यह लचीलापन व्यक्तियों को गैर-मामूली एच-1बी याचिका दायर होते ही नए नियोक्ता के साथ उसकी मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना काम शुरू करने की अनुमति देता है.
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