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Ambedkarnagar: अपर जिलाधिकारी ने बीएलओ सहयोग पर दिया निर्देश

अंबेडकरनगर; जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रंजीत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR–2026) को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस विशेष पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में समुचित रूप से दर्ज किए जा सकें। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिन्हें 04 दिसंबर 2025 तक भरा हुआ वापस प्राप्त कर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) को पुनरीक्षण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें, ताकि बीएलओ को हर बूथ पर प्रभावी सहयोग मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने यह भी कहा कि गणना प्रपत्रों को सही-सही भरकर शीघ्रतापूर्वक बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रविष्टियों का डिजिटाइजेशन किया जा सके। यदि किसी मतदाता को प्रपत्र भरने में कोई कठिनाई होती है तो वे तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सहायता प्राप्त करें।
इस अवसर पर गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रपत्र के शीर्ष भाग में मतदाता को अपना फोटो, माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद नीचे के हिस्से में एसआईआर 2003 से संबंधित जानकारी भरनी होती है। यदि व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल था तो उसका विवरण बाईं ओर दर्ज किया जाना चाहिए, और यदि उस समय नाम शामिल नहीं था तो दाईं ओर अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी एक का 2003 संबंधी विवरण लिखा जा सकता है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष-2003 एवं 2025 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट पोर्टल पर भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। www.ceouttarpradesh.nic.in एवं जनपद की वेबसाइट ambedkarnagar.nic.in पर उपलब्ध है, कोई भी मतदाता अपने नाम का सत्यापन कर सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित बी०एल०ओ० के पास भी वर्ष-2003 एवं 2025 की मतदाता सूची उपलब्ध है, सम्बन्धित बी०एल०ओ० से समन्वय स्थापित करके भी सम्बन्धित मतदाता अपने नाम का सत्यापन कर सकते हैं तथा voters.eci.gov.in पर भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
अंत में उन्होंने राजनीतिक दलों से पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची निर्माण हेतु पूर्ण सहयोग की अपील की, साथ ही मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे समय पर अपने प्रपत्र जमा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सहभागिता निभाएँ।





