उत्तर प्रदेश

ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Deepa Sahu
11 July 2022 10:32 AM GMT
ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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लखीमपुर कोर्ट ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

लखीमपुर कोर्ट ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जुबैर के खिलाफ पिछले साल नवंबर में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अदालत जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर फिलहाल दिल्ली में न्यायिक हिरासत में है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।


शुक्रवार को सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद, लखीमपुर खीरी पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश होने का वारंट जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को सीतापुर जिले में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में पांच दिन की अंतरिम जमानत दी, लेकिन वह एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश के अनुसार हिरासत में रहेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका अंतरिम जमानत आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में पत्रकार के खिलाफ दर्ज एक अलग मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

शीर्ष अदालत ने जुबैर को ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट करने से रोक दिया और कहा कि वह किसी भी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्यथा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने कहा, "जुबैर के खिलाफ 25 नवंबर, 2021 को एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने खीरी कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज कराया था।" उन्होंने कहा, "अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।"

1 जून को हिंदू शेर सेना सीतापुर जिला अध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)


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