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नोएडा न्यूज़: यमुना विकास प्राधिकरण के बकायेदार 10,370 आवंटियों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा. लाभ लेने के लिए आवंटियों को प्रोसेसिंग फीस के साथ प्रारंभिक राशि जमा करनी होगी.
प्राधिकरण के बकायेदार आवंटियों पर 4360.80 करोड़ रुपये बाकी हैं. यह योजना तीसरी बार लागू की गई है. बकायेदार आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पहली मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी. इसके लिए कार्यालय आदेश जीएम वित्त की ओर से जारी कर दिया गया है. इस योजना से बिल्डर, डेवलपर्स, टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग को अलग रखा गया है. आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिक्स लैंड यूज एवं सात प्रतिशत आबादी भूखंड पर लागू होगी. जिन आवंटियों द्वारा रेरा एवं अन्य किसी न्यायालय में वाद दायर रखा है, उन्हें वाद को निर्धारित अवधि तक वापस लेना होगा, तभी ओटीएस योजना मान्य होगी.
नियमों के मुताबिक, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भवन और सात प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये तय की गई है, जबकि आवेदन के साथ 5000 रुपये प्रारंभिक धनराशि जमा करनी होगी. एमआईजी और आवासीय भूखंड के लिए प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये और आवेदन के साथ जमा करने वाली प्रारंभिक राशि 10000 रुपये है. औद्योगिक, मिक्स लैंड यूज, व्यावसायिक निर्मित दुकानों आदि के लिए प्रोसेसिंग फीस 5000 रुपये है, जबकि आवेदन के साथ एक लाख रुपये जमा करने होंगे. संस्थागत की प्रोसेसिंग फीस 11000 रुपये है. आवेदन के साथ पांच लाख रुपये जमा करने होंगे. प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक राशि ऑनलाइन ही जमा होगी. ओटीएस गणना के उपरांत धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा ईमेल, मोबाइल नंबर पर एसएमएस और पत्र से दी जाएगी.
ब्याज से छूट मिलेगी
योजना में आने वाले आवेदनों का निस्तारण एक माह के भीतर किया जाएगा. बकायेदारों को केवल दंड ब्याज से छूट मिलेगी. अगर ओटीएस धनराशि 50 लाख तक बनती है तो मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर पूरा पैसा जमा करना होगा. यदि इससे अधिक धनराशि है तो मांग पत्र जारी होने के 90 दिन के अंदर संपूर्ण पैसा जमा करना होगा.
बकायेदार आवंटियों के लिए ओटीएस योजना पहली से 31 मार्च तक लागू रहेगी. प्रोसेसिंग फीस के साथ प्रारंभिक धनराशि जमा करनी होगी. यह पैसा ऑनलाइन जमा करना होगा.
-मोनिका रानी, एसीईओ यमुना प्राधिकरण