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उत्तर प्रदेश
छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप
nidhi
5 Oct 2026 10:19 AM IST

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छात्रा से दो बार दुष्कर्म का आरोप
रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एक युवक करीब डेढ़ साल से छात्रा को परेशान कर रहा था और उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
मामला स्वार क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की उम्र 16 वर्ष है और वह एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। परिवार का आरोप है कि राहिल नाम का युवक पिछले करीब डेढ़ साल से छात्रा को परेशान कर रहा था। आरोप है कि उसने छात्रा के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर वह नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था।
शिकायत के मुताबिक 28 सितंबर को राहिल अपने साथी अमन के साथ छात्रा के पास पहुंचा। आरोप है कि दोनों उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद छात्रा से दुष्कर्म किया गया। इस दौरान एक परिचित ने घटना से संबंधित वीडियो बनाकर छात्रा के पिता को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग परेशान हो गए और छात्रा की तलाश शुरू कर दी। करीब दो घंटे बाद आरोपी छात्रा को उसके स्कूल के पास छोड़कर फरार हो गए। छात्रा के घर पहुंचने के बाद परिवार को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली।
आरोप है कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 30 सितंबर को आरोपी ने छात्रा को फोन कर दोबारा बुलाया और उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रा को पुलिस के पास जाने या किसी को घटना बताने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। लगातार मिल रही धमकियों के कारण छात्रा और उसका परिवार परेशान था। आखिरकार पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राहिल और उसके साथी अमन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस छात्रा के बयान और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटा रही है। कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा के अनुसार दोनों नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अब आरोपों की जांच के साथ इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी एकत्र कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।पीड़िता नाबालिग होने के कारण उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है। ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है।
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