उत्तर प्रदेश

Allahabad: चौकीदार के बेटे का अपहरण और हत्या में तीन को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
11 Jun 2024 8:15 AM GMT
Allahabad: चौकीदार के बेटे का अपहरण और हत्या में तीन को उम्रकैद की सजा
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हत्या करने एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप का भी दोषी पाया

इलाहाबाद: चौकीदार के बेटे का अपहरण और हत्या करने के तीन आरोपितों विक्की, शानू और राजेश को सत्र न्यायालय ने उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. न्यायालय ने इन तीनों को अपहरण करने, हत्या करने एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप का भी दोषी पाया और इन तीनों आरोप में अलग-अलग सजा से दंडित किया. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजकुमार सिंह, अश्वनी सोनकर, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरि के तर्कों को सुनने के पश्चात दिया.

दुष्कर्म में एयरफोर्स कर्मी को 10 वर्ष की कैद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी एयरफोर्स कर्मी विजय कुमार शर्मा निवासी छपरा बिहार को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपए के अर्थदंड के सजा से दंडित किया है. यह फैसला कुमारी अनीता प्रथम अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक इंदु प्रकाश सिंह व आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर पत्रावली के अवलोकन के बाद फैसला सुनाया. मामला थाना धूमनगंज का है.

यह रहा मामला: वादी मुकदमा श्याम किशोर गुप्ता ने थाना सिविल लाइंस में 15 फरवरी 2016 को दी तहरीर में बताया था कि वह पुरानी बाजार चित्रकूट का रहने वाला है और आपार्टमेंट में वाचमैन है. 14 फरवरी 2016 को उसने अपने बेटे आशीष गुप्ता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि 12 फरवरी 2016 को रात उसका बेटा घर से गया तो वह विक्की पुत्र हरिकेश यादव, शानू पुत्र गोपेश यादव और राजेश पुत्र श्यामू यादव निवासीगण बेली रोड से मिला था. उन लोगों ने उसी रात लगभग 10 बजे विकास भवन के सामने आशीष को पीटा था.

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