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इलाहाबाद: महानगर के बन्नादेवी इलाके में किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद व 52 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है, जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं.
अभियोजन अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा के अनुसार बन्नादेवी क्षेत्र की महिला ने आठ अक्टूबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पति ठेकेदार के यहां काम करते थे. उनकी 14 वर्षीय बेटी भी उनके साथ होली से काम करने लग गई. वहां पास का ही नरेंद्र काम करता था. दो अक्टूबर 2018 की सुबह पीड़ित के पेट में दर्द की शिकायत हुई. किशोरी को डाक्टरों को दिखाया तो वह छह माह की गर्भवती थी. इस पर जब पूछताछ हुई तो किशोरी ने नरेंद्र का नाम लिया. इसके बाद नरेंद्र, उसकी मां व भाई को कारखाने में बुलाकर बात की गई तो वे उत्तेजित हो गए. गालीगलौज व मारपीट कर डाली. तीन अक्टूबर को घर आकर बच्चा गिरवाने को कहा और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने नरें, उसकी मां व भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की. मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर नरेंद्र को दोषी करार देकर सजा सुनाई है, जबकि उसकी मां व भाई को परिवीक्षा अधिनियम के तहत नेकचलनी की शर्तों पर छोड़ा है.
पुलिस पर हमले के दोषी को सुनाई गई सजा: अतरौली में पुलिस पर हमले के दोषी को साढ़े पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है. यह फैसला एडीजे द्वितीय पारुल अत्री की अदालत ने सुनाया है. साथ में तीन हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार घटना 15 जून 2019 की है. अतरौली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान छर्रा तिराहे के पास बाइक पर जा रहे व्यक्ति को रोका, मगर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने उसे दबिश देकर दबोच लिया. जिसकी पहचान इगलास के गांव सुर्करा मूल निवासी हाथरस सादाबाद के बहरदोई का प्रेमा उर्फ प्रेम सिंह के रूप में हुई. उससे नशीला पाउडर व तमंचा बरामद मिला. इस मामले में उसे अब सजा सुनाई है.