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Allahabad: दूसरे राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स छूट न देने की नीति सही
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रग्स लाइसेंसिंग अथारिटी को अनधिकृत डॉक्टर के खिलाफ एक्सपायरी दवा बेचने की शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने वागीश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि एमबीबीएस उत्तीर्ण किए बिना ऋषि नारायण त्रिपाठी जनरल फिजीशियन के तौर पर डॉक्टर पैड, हॉस्पिटल के बोर्ड, आदि पर नाम प्रदर्शित कर चंदौली में सूर्या हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर मे डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उत्तर प्रदेश में चलाने पर रोड टैक्स में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स की याचिका पर दिया है.
याची का कहना था कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार ने टैक्स छूट दी है, जो विभेदकारी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के भीतर वाहन खरीदने पर राज्य को राजस्व प्राप्त होता है. दूसरे राज्य से वाहन खरीदने पर राजस्व का नुकसान होता है. राज्य में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट की शर्त लगाना राज्य की शक्ति में है. इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है.
याची ने जम्मू से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कराया है. उसे रोड टैक्स के तौर पर एक लाख 91 हजार नौ सौ रुपये भुगतान करना था. जबकि उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के तहत जिन लोगों ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, उन्हें रोड टैक्स की छूट दी जा रही है. याची ने रोड टैक्स का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे भी छूट दी जाए. याची ने अधिनियम की शर्त को मनमाना विभेदकारी बताया जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य में ही वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट देने की व्यवस्था है.
राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास ने कहा कि याची को छूट मांगने का कोई अधिकार नहीं है. छूट देने की शर्तों को राज्य ने अधिनियम में शामिल किया है.