उत्तर प्रदेश

Allahabad: प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने को याचिका दाखिल

Admindelhi1
19 Sep 2024 4:29 AM GMT
Allahabad: प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने को याचिका दाखिल
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लोक निर्माण विभाग व डीएम से जवाब मांगा

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने व चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर लोक निर्माण विभाग व डीएम से जवाब मांगा है. कहा है कि पूर्ण जवाब न देने पर कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व मनीष कुमार निगम की खंडपीड ने अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया.

याचियों की जमीन ग्राम कोटवा, फूलपुर में है. जिसपर घर और चादिवारी बनी है. लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चादिवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है. साथ ही पश्चिमी हिस्से की चारदिवारी को तोड़ दिया और मुआवजा भी नहीं दिया. इसके विरोध में लोक निर्माण विभाग और डीएम को पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने दलील दी कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है. क्षति का किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना किसी नोटिस के किया जा रहा है. इसके अलावा कानून गो व लेखपाल की संयुक्त आख्या में स्पष्ट लिखा है कि सड़क भूचित्र में अंकित नहीं है. कोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है.

मुजफ्फर के भतीजे के घर नोटिस चस्पा: नवाबगंज के चफरी गांव में रायबरेली पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के भतीजे जैद के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया. हालांकि आरोपी के घर पर ताला लगा था. आरोपी के खिलाफ रायबरेली के गुरुबक्शगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत सितंबर 2023 में केस दर्ज किया गया था. तब से आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. वह पकड़ में नहीं आया. तब कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई. आरोपी के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराई है. अब आरोपी ने समर्पण नहीं किया तो संपत्ति कुर्क की जाएगी.

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