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उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग
HARRY
16 July 2022 2:18 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आज तक
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की है. इसके अलावा, कमीशन के माध्यम से मौके की रिपोर्ट मंगाए जाने की मांग की है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और तीन अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी. जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी. याचिका में विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने की भी मांग की है.
ये विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. मथुरा में इस विवाद की चर्चा पिछले साल तब शुरू हुई थी, जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और उसका जलाभिषेक करने का ऐलान किया था. हालांकि, हिंदू महासभा ऐसा कर नहीं सकी थी.
बता दें काशी और मथुरा का विवाद भी कुछ-कुछ अयोध्या की तरह ही है. हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी. औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था. इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था.
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